राजस्थान में सरकारी स्कूलों के प्रधानाचार्यों को बाल विवाह रोकने के लिए बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें अपने क्षेत्र में बाल विवाह रोकने, सबूत जुटाने और जागरूकता फैलाने का काम करना होगा।
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