करीब 13 साल पुराने रिश्वत मामले में अदालत का फैसला आया है। रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े गए तत्कालीन हल्का पटवारी लड्डूलाल धाकड़ को एसीबी कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए एक साल की सजा और 25 हजार रुपए जुर्माने का आदेश दिया है।
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