राजस्थान में आरजीएचएस के तहत गंभीर मरीजों को अस्पताल से छुट्टी के समय आंख झपकाकर सत्यापन नहीं कर पाने पर छूट मिलेगी। अस्पताल को स्पष्ट चिकित्सकीय कारण दर्ज करना होगा। उचित स्पष्टीकरण स्वीकार होने पर क्लेम का भुगतान नहीं अटकेगा।
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